
मध्यप्रदेश सरकार और Education Department ने इस साल Private Schools के संचालन के लिए सख्त नियम और मापदंड लागू किए हैं। जो स्कूल तय गाइडलाइंस (Guidelines) का पालन नहीं करेंगे, उनकी मान्यता (Recognition) रद्द की जा सकती है।
Deadline – 31 मार्च 2025
सभी Private Schools को अपनी मान्यता नवीनीकरण (Renewal) की प्रक्रिया 31 मार्च तक पूरी करनी होगी। यदि तय समय सीमा तक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, तो स्कूलों की मान्यता Cancel कर दी जाएगी।
राजगढ़ के सारंगपुर ब्लॉक में 180+ Private Schools की जांच
राजगढ़ जिले के सारंगपुर ब्लॉक में 180 से अधिक निजी विद्यालय संचालित हैं। इनमें से कई National और State Highways के किनारे स्थित हैं। Education Department इन सभी स्कूलों की सख्त जांच (Inspection) कर रहा है।
•जांच की जिम्मेदारी – BRC Coordinator (Block Resource Coordinator) को सौंपी गई है।
• अब तक 87% स्कूलों की जांच पूरी हो चुकी है।
• 20 Schools अभी भी Pending हैं।
• जो स्कूल तय मानकों का पालन नहीं करेंगे, उनकी मान्यता रद्द हो सकती है।
Private Schools के लिए जरूरी नियम और Standards
शासन ने Private Schools के लिए कई Mandatory Guidelines जारी की हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा—
✔ Trained Teachers & Principal – प्रत्येक विद्यालय में प्रशिक्षित शिक्षक और प्रधानाध्यापक अनिवार्य।
✔ Teacher Geo-Tagging & e-KYC – शिक्षकों की Geo-Tagging और e-KYC प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए।
✔ School Registration Proof – विद्यालय का पंजीकृत समाज या न्यास का प्रमाण-पत्र अनिवार्य।
✔ Minimum Land & Playground – स्कूल और खेल मैदान का निर्धारित क्षेत्रफल जरूरी।
✔ Separate Toilets & Special Facilities –
लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय।
Divyang Students के लिए विशेष शौचालय।
✔ Basic Infrastructure Standards – स्कूल बिल्डिंग और सुविधाएं निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए।
✔ Essential Facilities –
खेल मैदान और खेल सामग्री।
पुस्तकालय (Library), समाचार पत्र, Clean Drinking Water।
Fire Safety Equipment, पर्याप्त Furniture & Seating Arrangement।
✔ Application Fee & Fixed Deposit – Renewal के लिए Application Fees और Fixed Deposit Details प्रस्तुत करना होगा।
स्कूल संचालकों में हलचल, जल्द पूरी करनी होगी प्रक्रिया
शिक्षा विभाग की इस सख्ती (Strictness) के बाद Private Schools में हड़कंप मच गया है।
✅ कुछ स्कूलों ने जरूरी Documents जमा कर दिए हैं।
❌ कुछ स्कूल अभी भी Process में देरी कर रहे हैं।
Warning! – 31 मार्च तक पालन न करने पर मान्यता होगी रद्द!
Education Department ने साफ कर दिया है कि जो भी स्कूल 31 मार्च 2025 तक नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनकी मान्यता बिना किसी छूट के रद्द कर दी जाएगी।
यदि आप Private School संचालक हैं, तो जल्द से जल्द सभी Documents तैयार कर लें और मान्यता Renewal की प्रक्रिया पूरी कर लें!