केंद्र का बड़ा फैसला! PM आवास योजना में अब जाति और आय प्रमाण पत्र की जगह क्या लगेगा?
छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में अब शहरी प्रधानमंत्री आवास 2.0 योजना के तहत जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी। अगर किसी के पास आय प्रमाण पत्र नहीं है, तो आवेदक से आय संबंधी शपथ पत्र लिया जाएगा। इस बदलाव के बाद से निगम प्रशासन को आवास के लिए लगभग 1200 आवेदन मिल चुके हैं।
इनमें से 500 आवेदनों की ऑनलाइन एंट्री हो चुकी है, जबकि बाकी प्रक्रियाधीन हैं। जिन लोगों के पास पट्टा नहीं है, वे भी आवेदन कर सकते हैं, और ऐसी आवेदकों की संख्या 1030 है। हालांकि, इनकी एंट्री अभी नहीं हुई है, क्योंकि अन्य दस्तावेजों की जांच की जा रही है। नियमों की सरलता ने लोगों को थोड़ी राहत दी है।
जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता खत्म करने का निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार ने पीएम आवास शहरी 2.0 के लिए राशि 3 लाख रूपए तक बढ़ा दी है। योजना के पहले 15 दिनों में जाति और आय प्रमाण पत्र की अनिवार्यता के चलते लोगों ने इसका विरोध किया। कांग्रेस पार्टी ने भी जाति प्रमाण पत्र की जरूरत को खत्म करने की मांग के समर्थन में राज्यपाल और राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। विरोध के बाद, प्रशासन ने पीएम आवास योजना के नियमों को सरल बनाया।
निगम के स्रोतों के अनुसार, शहरी पीएम आवास 2.0 के तहत आवास निर्माण के लिए तीन श्रेणियों में स्कीम लागू है। इसमें 3 लाख रूपए वार्षिक तक एलआईजी, 3 से 6 लाख तक मीडियम एमआईजी और 6 से 9 लाख वार्षिक आय वाले लोगों के लिए एचआईजी का लाभ मिलेगा। 3 लाख वार्षिक आय वाले आवेदकों के लिए अपनी भूमि होना जरूरी है, जिसके लिए मकान निर्माण के लिए 2.50 लाख रूपए का अनुदान मिलेगा। वहीं, 3 से 6 लाख और 6 से 9 लाख वाली श्रेणी में बैंक से लोन प्राप्त होगा, जिसमें सरकार और आवेदक को 1.80 लाख रूपए का अनुदान मिलेगा।
इन दस्तावेजों की जरूरत होगी
शहरी पीएम आवास 2.0 स्कीम का लाभ लेने के लिए आवेदकों को आय प्रमाण पत्र, परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड की छाया प्रति, और 31 अगस्त 2024 से पहले स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र जैसे राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। अगर ये दस्तावेज नहीं हैं, तो निवास प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।