Chhattisgarh

IPS गुरजिंदर पाल सिंह के साथ आरोपी बनाए गए उद्योगपति रणजीत सिंह सैनी को हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत,पढ़े खबर विस्तार से

Bilaspur News:उद्योगपति रणजीत सिंह सैनी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, क्योंकि वर्ष 2021 में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया गया है। यह एफआईआर सुपेला थाना, दुर्ग में कारोबारी वसूली के मामले में दर्ज की गई थी, जिसमें आईपीएस गुरजिंदर पाल सिंह भी शामिल थे। उल्लेखनीय है कि इससे पहले हाई कोर्ट ने जीपी सिंह के खिलाफ की गई एफआईआर को भी खारिज कर दिया था।

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हाई कोर्ट का निर्णय

हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की बेंच ने रणजीत सिंह सैनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला लिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील हिमांशु पांडेय के तर्कों को मानते हुए कहा कि समान आरोपों के तहत सह-अभियुक्त जीपी सिंह को मिली राहत के आधार पर रणजीत सिंह सैनी को भी वही लाभ मिलना चाहिए।

 

कोर्ट के तर्क

– कोर्ट ने यह भी देखा कि याचिकाकर्ता किसी उच्च पद पर नहीं हैं, जिससे वे मामले को प्रभावित कर सकें।अभियोजन पक्ष का मामला पूरी तरह से असत्य प्रतीत होता है। कोर्ट ने एफआईआर, चार्जशीट और अन्य कार्यवाहियों को निरस्त करते हुए इसे एक झूठा मामला मान लिया, जिसका उद्देश्य किसी को फंसाना था।

 

प्रभाव

इस निर्णय के बाद न केवल एफआईआर रद्द की गई, बल्कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के आदेश भी खारिज कर दिए गए। यह फैसला अन्य मामलों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है, जहां निर्दोष व्यक्तियों को झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश की जाती है।

Sanjay Chauhan

" मै एक अनुभवी न्यूज़ राइटर और पत्रकार हूं, जो पिछले 15/17 वर्षों से हर तरह की खबरें कवर कर रहा हूं। सटीकता, निष्पक्षता, और सरल भाषा में तथ्य प्रस्तुत करना मेरी विशेषता है। मेरी लेखनी का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना और समाज की आवाज़ बनना है।"

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