Environment: उद्योगों पर 2 करोड़ का जुर्माना, फ्लाई ऐश डंपिंग पर कड़ी कार्रवाई
पर्यावरण विभाग की सख्ती: अवैध फ्लाई ऐश डंपिंग, बिना तारपोलिन परिवहन और वायु प्रदूषण मानकों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना
Environment: उद्योगों पर 2 करोड़ का जुर्माना, फ्लाई ऐश डंपिंग पर कड़ी कार्रवाई
Raigarh,:Environment पर्यावरण विभाग ने बीते एक वर्ष में जल एवं वायु अधिनियमों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों पर 2 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया है। इस कार्रवाई का उद्देश्य वायु और जल प्रदूषण को नियंत्रित करना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी श्री अंकुर साहू ने जानकारी दी कि नवंबर 2024 में भी बड़े पैमाने पर औद्योगिक निरीक्षण किया गया और उल्लंघनकर्ताओं पर 2 लाख रुपए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई।
वायु प्रदूषण नियंत्रण पर विशेष जोर
इस शीत ऋतु में वायु प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण हेतु Environment विभागीय टीमें औचक निरीक्षण कर रही हैं। कोहरे और थर्मल इन्वर्शन की बढ़ती घटनाओं के कारण प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होने की संभावना है। इसके लिए संयुक्त विभागीय टीम लगातार निगरानी कर रही है।
मुख्य कार्यवाहियां:
1. फ्लाई ऐश डंपिंग और अवैध परिवहन:
बीते एक वर्ष में फ्लाई ऐश डंपिंग और अवैध परिवहन के मामलों में 1 करोड़ 70 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया।
2. बिना तारपोलिन परिवहन:
बिना तारपोलिन ढके सामग्रियों का परिवहन करने वाले 8 उद्योगों पर 18.62 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया।
3. उत्सर्जन मानकों का उल्लंघन:
वायु गुणवत्ता मानकों का उल्लंघन करने वाले 11 उद्योगों पर 8.70 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया।
नवंबर माह में औद्योगिक निरीक्षण:
नवंबर 2024 में बड़े और मध्यम उद्योगों जैसे जिंदल स्टील एंड पावर, सुनील इस्पात एंड पावर, स्केनिया स्टील एंड पावर, सिंघल एनर्जी लिमिटेड आदि का निरीक्षण किया गया। उल्लंघन पाए जाने पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया।
प्रदूषण नियंत्रण के लिए भविष्य की रणनीति: