Chhattisgarh

राइस मिलर्स को 30 नवंबर की डेडलाइन: चावल नहीं जमा किए तो बैंक गारंटी जब्त

डेडलाइन पर कलेक्टर सख्त: कस्टम मिलिंग का चावल जमा न करने पर सख्त कार्रवाई तय

Bilaspur News /कस्टम मिलिंग योजना के तहत् खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान का उठाव जिले के मिलर्स द्वारा किया गया है। उपार्जित धान के अनुसार मिलर्स को नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जमा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

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शासन द्वारा समस्त मिलरो द्वारा अनुबंध अनुसार शत्-प्रतिशत चावल जमा कराये जाने के निर्देश दिये गए हैं। वर्तमान में जिले  के 04 मिलर्स द्वारा  चावल जमा किया जाना शेष है। जिले के ऐसे मिलर जिनके द्वारा शत्-प्रतिशत चावल जमा नहीं किया गया है, उन्हें कलेक्टर अवनीश शरण द्वारा नोटिस जारी करते हुए दिनांक 30 नवंबर 2024 तक चावल जमा करने के निर्देश दिये गये है।


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चावल जमा नहीं करने की स्थिति में उनके द्वारा शासकीय धान उठाव हेतु जमा किये गये प्रतिभूति राशि (बैंक गारंटी) के माध्यम से राशि वसूली की कार्यवाही की जावेगी। जिले के ऐसे मिलर्स जिन्हें नोटिस जारी है, उनमें श्याम जी राइस इंडस्ट्रीज मोहतराई, सरदार एग्रो एग्रो इण्डस्ट्रीज, एस. डी. एग्रो फूड प्रोडक्ट, जेठू बाबा इंडस्ट्रीज बहतराई  शामिल हैं।

Sanjay Chauhan

" मै एक अनुभवी न्यूज़ राइटर और पत्रकार हूं, जो पिछले 15/17 वर्षों से हर तरह की खबरें कवर कर रहा हूं। सटीकता, निष्पक्षता, और सरल भाषा में तथ्य प्रस्तुत करना मेरी विशेषता है। मेरी लेखनी का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना और समाज की आवाज़ बनना है।"

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