Chhattisgarh

RJN:कोटपा एक्ट के तहत चलानी कार्रवाई,सिगरेट और अन्य तंबाकू पर इन स्थानों में प्रतिबंध

कलेक्टर राहुल देव के निर्देश पर कोटपा एक्ट की ताबड़तोड़ चलानी कार्रवाई

RJN/NHT।।कलेक्टर राहुल देव के निर्देशानुसार कोटपा एक्ट के तहत नगर पंचायत बरेला क्षेत्र के 13 दुकानों में 1300 रुपए की चलानी कार्रवाई की गई । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ प्रभात चंद्र प्रभाकर ने बताया कि प्रवर्तन दल द्वारा 12 दुकानों को चेतावनी देकर छोड़ा गया । इसके पश्चात शासकीय हायर सकेंडरी स्कूल जरहागांव में राष्ट्रीय यूथ कैम्पन 2.0 के तहत विद्यार्थियों को नशा से दूर रहने के संबंध में जागरूक किया गया है .

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इस दौरान खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के औषधि निरीक्षक महेंद्र देवांगन,सोशल वर्कर बलराम साकत तंबाखू कार्यक्रम के साइकोलॉजिस्ट प्रशिक्षक ओम साहू मौजूद रहे ।

गौरतलब है कि कोटपा एक्ट की धारा 04 के तहत सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान प्रतिबंध ,धारा 05 के तहत सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापनों ,धारा 06 के तहत नाबालिको एवं शैक्षणिक संस्थाओं के आस पास सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध,धारा 07.08.एवं 10 के तहत बिना विशिष्टी स्वास्थ्य चेतावनी के सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के बिक्री पर प्रतिबंध है ।

Sanjay Chauhan

" मै एक अनुभवी न्यूज़ राइटर और पत्रकार हूं, जो पिछले 15/17 वर्षों से हर तरह की खबरें कवर कर रहा हूं। सटीकता, निष्पक्षता, और सरल भाषा में तथ्य प्रस्तुत करना मेरी विशेषता है। मेरी लेखनी का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना और समाज की आवाज़ बनना है।"

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