खनन में ढिलाई पड़ी भारी, कलेक्टर की रिपोर्ट पर अधिकारी सस्पेंड
Mining Officer सस्पेंड: अवैध रेत खनन पर कार्रवाई नहीं करने पर शासन का कड़ा कदम

रायपुर।।खनिज विभाग में बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य शासन ने राजनांदगांव जिले के खनिज अधिकारी श्री प्रवीण चन्द्राकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह फैसला जिले में खनिज रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर नियंत्रण नहीं करने की गंभीर शिकायतों के बाद लिया गया है। आदेश में स्पष्ट उल्लेख है कि चन्द्राकर ने अपने कार्यों में घोर लापरवाही बरती है।
प्राप्त दस्तावेज के अनुसार, शासन ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 की धारा 3(1) और 3(2) के उल्लंघन का हवाला देते हुए यह निलंबन आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई सीधे राज्य शासन, मंत्रालय एटलबाहर से जारी की गई है, जिसे अवस सचिव एम. चन्द्रशेखर द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है।
निलंबन की अवधि में श्री चन्द्राकर को मुख्यालय संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, रायपुर में उपस्थित रहना होगा। साथ ही उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता दी जाएगी।
इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया है और माना जा रहा है कि आने वाले समय में अन्य जिलों में भी लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर गाज गिर सकती है। यह फैसला न केवल अवैध खनन के खिलाफ सरकार की सख्ती को दर्शाता है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि अब केवल फाइलों पर कार्रवाई नहीं बल्कि मौके की सच्चाई पर आधारित निर्णय लिए जा रहे हैं।
बहरहाल राज्य शासन के इस एक्शन से यह साफ हो गया है कि अब अवैध खनन पर कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।