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छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव 2025: नामांकन से पहले जरूरी है एनओसी, पढ़ें पूरी खबर

Bilaspur News:छत्तीसगढ़ में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। स्थानीय नेता अब चुनावी गणनाओं में जुट गए हैं और अपने समर्थन में माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस स्थिति में एक महत्वपूर्ण समाचार सामने आया है।

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अंत्यावसायी विकास समिति के बकायेदार स्थानीय निकाय के चुनाव में भाग नहीं ले पा सकते हैं। इसके लिए उन्हें समिति द्वारा लिए गए ऋण का भुगतान करना आवश्यक होगा। केवल उसके बाद ही वे एनओसी प्राप्त कर सकते हैं, जिसे नामांकन फॉर्म जमा करते समय सम्मिलित करना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उनका नामांकन रद्द हो सकता है।

बिलासपुर समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में अंत्यावसायी विकास समिति के माध्यम से स्वरोजगार हेतु वित्तीय ऋण सहायता प्रदान की जाती है। एक बड़ी संख्या में लोग इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो इसकी किस्तें समय पर जमा नहीं करते।

ऐसे धारकों पर अब कार्रवाई की योजना बनाई जा रही है। बकाया राशि का भुगतान न करने वाले लाभार्थियों को आगामी नगरीय निकाय या पंचायत चुनावों में भाग लेने से रोका जा सकता है। जिला अंत्यावसायी विकास सहकारी समिति ने लोन चुकाने में चूक करने वाले 1,850 हितग्राहियों की सूची कलेक्टर को प्रस्तुत की है।

इसके बाद कलेक्टर ने यह निर्णय लिया कि सूची को निगम आयुक्त, नगरीय निकायों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) और जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को भेजा जाएगा। कलेक्टर ने नामांकन के दौरान उनके फॉर्म पर ध्यान देने का निर्देश दिया है।

ऐसी जानकारी मिल रही है कि यदि इन व्यक्तियों द्वारा चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र जमा किया जाता है, तो उनके पर्चे को रद्द किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि स्थानीय चुनावों के संबंध में एक नियम है, जिसके अनुसार चुनाव में भाग लेने के इच्छुक उम्मीदवारों पर कोई सरकारी कर या ऋण बकाया नहीं होना चाहिए।

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