छत्तीसगढ़ में अब जमीन जायदाद की रजिस्ट्री घर बैठे होगी,सरकार ने नई सुविधा शुरू की ,पढ़े पूरी खबर
रायपुर (rns)। छत्तीसगढ़ में अब जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री कराने के लिए एक नई सुविधा शुरू की गई है। यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि उसे पंजीयन कार्यालय नहीं आना पड़े और फिर भी Registry हो जाए, तो इसके लिए उन्हें 25 हजार रुपये का भुगतान करना होगा।
इस राशि के बाद, वे अपने घर पर ही रजिस्ट्री का काम करवा सकते हैं। इसके अलावा, यदि किसी को अपनी रजिस्ट्री एक निश्चित समय पर चाहिए, तो इसके लिए उन्हें 15 हजार रुपये देने होंगे। पंजीयन विभाग के विशेषज्ञों के अनुसार, यह व्यवस्था राज्य में पहली बार लागू की गई है। पहले Registry कराने के लिए सभी को पंजीयन कार्यालय आना पड़ता था। इस बदलाव के लिए वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग ने रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में संशोधन किया है।
छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना 6 दिसंबर को प्रकाशित की गई है, जिससे नई व्यवस्था लागू हो गई है। पंजीकरण प्रक्रिया में बदलाव के लिए सरकार ने एक्ट के अनुच्छेद सात में संशोधन किया है, जिसके अनुसार रजिस्ट्रार द्वारा किसी भी दस्तावेज के रजिस्ट्रेशन के लिए अतिरिक्त 25 हजार रुपए का शुल्क लिया जाएगा।
इसके साथ ही सामान्य रजिस्ट्रेशन शुल्क भी अदा करना होगा। इस संशोधन में स्पष्ट किया गया है कि अतिरिक्त शुल्क वसीयतों और दत्तक ग्रहण के अधिकार पत्रों के रजिस्ट्रेशन पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा, यदि सब रजिस्ट्रार किसी निष्पादन में हितबद्ध हैं या किसी अन्य कारण से रजिस्ट्रेशन के लिए असमर्थ हैं, तो भी यह शुल्क नहीं लिया जाएगा।