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Raigarh News:विधवा पेंशन पर न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला

विधवा पेंशन पर न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला

 

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Raigarh News:छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में विधवा रिटा सिंह को उनके वित्तीय अधिकारों का संरक्षण दिया। वर्ष 2017 से उनकी पारिवारिक पेंशन की आधी राशि का भुगतान रोक दिया गया था, जिससे उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस मामले में, रिटा सिंह ने उच्च न्यायालय में अधिवक्ता अभिषेक सराफ के माध्यम से न्याय की गुहार लगाई।

 

विधवा पेंशनअधिवक्ता अभिषेक सराफ, रायगढ़ के वरिष्ठ अधिवक्ता विजय सर्राफ के सुपुत्र हैं। उनकी कुशल पैरवी और तीन वर्षों के अनवरत प्रयासों के बाद, न्यायमूर्ति राकेश मोहन पाण्डेय की एकल पीठ ने पेंशन की आधी राशि रोकने को विधि विरुद्ध करार दिया। अदालत ने निर्णय दिया कि रिटा सिंह को उनकी पारिवारिक पेंशन की संपूर्ण राशि 2017 से एरियर्स सहित तुरंत प्रदान की जाए।

 

इस निर्णय ने न केवल वृद्धा रिटा सिंह के जीवन को सरल और सुरक्षित बनाया, बल्कि यह विधवा महिलाओं के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण भी बन गया। न्यायालय के इस फैसले ने यह सिद्ध किया कि न्यायपालिका नागरिकों के वित्तीय और सामाजिक अधिकारों की रक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है।

 

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